छत्तीसगढ़
राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर किया
- 15 Jan 2022
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चर्चा में क्यों?
14 जनवरी, 2022 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
प्रमुख बिंदु
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक को 15 दिसंबर, 2021 को पारित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात् नई कर प्रणाली में कुछ कठिनाईयाँ सामने आई हैं।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 करदाताओं के लेखा पुस्तकों की संपरीक्षा विशेष वृत्तिक (सी.ए. आदि) से कराने संबंधी उपबंध करता है, परिणामस्वरूप करदाताओं, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में कतिपय विसंगतियाँ पाई गई थीं। साथ ही आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लिये जाने के प्रावधान को अधिक कठोर करने की आवश्यकता है, ताकि गलत आगत कर प्रत्यय की उपलब्धता रोकी जा सके।
- उपर्युक्तानुसार यथावर्णित अनुपालन भार को कम करने, अधिनियम के प्रावधानों में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने एवं आगत कर प्रत्यय से संबंधित प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिये छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन का निर्णय लिया गया था।
- जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा लिये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 28 मार्च, 2021 से केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 प्रवृत्त है। अत: छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना आवश्यक था।