छत्तीसगढ़
सीबीआई के लिये सामान्य सहमति सिद्धांत
- 29 Dec 2023
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चर्चा में क्यों?
सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मामलों की जाँच के लिये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिये सामान्य सहमति पुनर्स्थापित करेगी।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सीबीआई को अपनी सामान्य सहमति देते हैं।
मुख्य बिंदु:
- मार्च 2023 तक मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय ने सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी।
- CBI के लिये सामान्य सहमति सिद्धांत:
- CBI के लिये राज्य सरकार की सहमति विशिष्ट या "सामान्य" मामले में हो सकती है।
- आमतौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जाँच में CBI की सहायता प्राप्त करने के लिये सामान्य सहमति दी जाती है।
- यह अनिवार्य रूप से डिफॉल्ट के रूप में सहमति है, जिसका अर्थ है कि CBI पहले से दी गई सहमति के आधार पर जाँच प्रारंभ कर सकती है।
- सामान्य सहमति के अभाव में CBI को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में छोटी-छोटी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी।