नोएडा शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 9 दिसंबर से शुरू:   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


छत्तीसगढ़

EWS छात्रों के लिये निशुल्क कोचिंग

  • 01 Jul 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु निशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

  • इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिक और उनके बच्चे अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 4 से 10 महीने की अवधि के लिये निशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं।
    • इस कोचिंग में लोक सेवा आयोग (PSC), छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग, रेलवे तथा पुलिस भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाएँ शामिल हैं।
  • पंजीकृत श्रमिकों (जिनकी मृत्यु 9 जून, 2020 से पहले हो चुकी है) के बच्चे पिछली अधिसूचनाओं के अनुसार इस योजना के लिये पात्र हैं।
    • जबकि निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े लोग भी इस पहल का लाभ उठाने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
  • कोचिंग हाइब्रिड मोड में उपलब्ध कराई जाएगी, जो उन छात्रों के लिये आसान होगी जो दूरस्थ रूप से ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या अगर वे पारंपरिक अधिगम के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं।
    • दस ज़िले शामिल हैं- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाँव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, महासमुंद।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

  • इसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना से निर्माण श्रमिक की मृत्यु या विकलांगता के बाद उनके परिवारों को वित्तीय लाभ मिल सकेगा। 
  • पात्रता: 
    • 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। 
    • निर्माण श्रमिक को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
  • लाभ:
    • सामान्य मृत्यु पर- ₹ 1,00,000
    • कार्य स्थल पर मृत्यु- ₹ 5,00,000
    • कार्य स्थल पर स्थायी विकलांगता- ₹ 2,50,000
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow