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राजस्थान

प्रत्येक ज़िले में होगा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं का गठन

  • 10 Mar 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

9 मार्च, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि मिलावटी पदार्थों की जाँच हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक ज़िले में खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

  • स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चुरू और जालौर ज़िले को छोड़कर सभी ज़िलों में प्रयोगशाला गठित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 
  • खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत चुरू और जालौर में लैब के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। स्वीकृति मिलने पर ही इन दोनों ज़िलों में लैब का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
  • चिकित्सा मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 29(1) के प्रावधानानुसार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यस्तरीय राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन शासकीय आदेश दिनांक 22 जून, 2020 के द्वारा किया गया है। 
  • उल्लेखनीय है कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिये मुख्यमंत्री ने इस बजट घोषणा में प्रत्येक ज़िले में भी खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। 
  • मिलावटी पदार्थों की जाँच हेतु राज्य के 11 ज़िलों- जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाँसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, चुरू एवं जालौर में खाद्य प्रयोगशालाएँ संचालित है। इसके अतिरित्त राज्य में संभागीय स्तर पर 9 चल खाद्य प्रयोगशालाएँ भी संचालित हैं। 
  • बजट घोषणा की पालना में सीकर, बाराँ, भीलवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, नागौर एवं गंगानगर ज़िलों में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु बजट में प्रावधान किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
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