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राजस्थान

एआरटी एवं सरोगेसी एक्ट के संबंध में राज्यस्तरीय बोर्ड की पहली बैठक

  • 03 Nov 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

2 नवंबर, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 एवं सरोगेसी (रेग्युलेशन) एक्ट, 2021 के संबंध में गठित राज्यस्तरीय बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

  • बैठक में राज्य में एआरटी एवं सरोगेसी एक्ट के लागू होने से पूर्व जो एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक एवं सरोगेसी क्लीनिक कार्य कर रहे हैं, उनसे इस संबंध में शपथ-पत्र लिये जाने एवं उनमें कार्यरत् विशेषज्ञों जैसे एब्रियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक काउंसलर की योग्यता/अनुभव में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • इसके अलावा एआरटी क्लिनिक/एआरटी बैंक/सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया और इनके पंजीकरण से पूर्व भौतिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा एप्रोप्रियेट अथॉरिटी को अधिकृत किया गया। एप्रोप्रियेट अथॉरिटी के निर्णयों के विरुद्ध सभी प्रकरणों में अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।
  • मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि आशयित दंपति/आशयित महिला/सेरोगेट माता को पात्रता प्रमाण-पत्र जिस अवधि का जारी किया जाना है, उस अवधि के बारे में अन्य राज्य की एप्रोप्रियेट अथॉरिटी द्वारा जिस अवधि का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार अवधि का निर्णय किये जाने के लिये एप्रोप्रियेट अथॉरिटी को अधिकृत किया गया है।
  • इसके अलावा ज़िला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में ज़िला मेडिकल बोर्ड का गठन करने की अनुमति भी प्रदान की गई है, जिसमें एक वरिष्ठतम स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एक वरिष्ठतम शिशु रोग विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
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