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राजस्थान

ESIC राजस्थान में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा

  • 07 Mar 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की स्थायी समिति की 231वीं बैठक में अलवर, राजस्थान में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु:

  • अलवर में एक नए ESI उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से अलवर, खैरथल-तिजारा, कोथपुतिली-बहरोड़, भरतपुर और डीग ज़िलों में रहने वाले लगभग 12 लाख बीमित श्रमिक एवं ESIC योजना के लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
  • बैठक के दौरान हारोहल्ली, नरसापुरा, बोम्मासंद्रा (कर्नाटक), मेरठ, बरेली (उत्तर प्रदेश), पीथमपुर (मध्य प्रदेश) और डुबुरी (ओडिशा) में 7 नए ESI अस्पतालों के निर्माण के लिये कुल अनुमानित लागत 1128.21 करोड़ रुपए को भी स्वीकृति दी गई।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

  • भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक बहुआयामी सामाजिक प्रणाली है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) योजना के तहत आने वाले श्रमिक आबादी और तत्काल आश्रित या परिवार को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
  • ESI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में सन्निहित सामाजिक बीमा का एक एकीकृत उपाय है।
  • ESI को कर्मचारियों को रोगों, मातृत्व, दिव्यांगता और रोज़गार की चोट के कारण मृत्यु की घटनाओं के प्रभाव से बचाने एवं बीमित व्यक्तियों व उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के कार्य को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • योजना का कवरेज:
    • ESI योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। सड़क परिवहन, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकानें और शैक्षिक/चिकित्सा संस्थान जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।
      • हालाँकि कुछ राज्यों में प्रतिष्ठानों के कवरेज की सीमा अभी भी 20 है।
    • उपरोक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो प्रति माह 15,000/- रुपए तक वेतन लेते हैं, ESI अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवर के हकदार हैं।
      • हालाँकि ESI कॉर्पोरेशन ने ESI अधिनियम के तहत कर्मचारियों के कवरेज के लिये वेतन सीमा को 15,000/- रुपए से बढ़ाकर 21,000/- रुपए करने का भी निर्णय लिया है।
    • ESI कॉरपोरेशन ने 1 अगस्त, 2015 से ESI योजना के तहत कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित निर्माण स्थलों पर तैनात श्रमिकों को ESI योजना का लाभ दिया है।
      • ESI योजना ज़िलेवार लागू की गई है।
      • अब इसे 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 526 ज़िलों में अधिसूचित किया गया है।
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