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मध्य प्रदेश

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

  • 20 Dec 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2021को मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं ज़िला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। 

प्रमुख बिंदु

  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। 
  • ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिये आरक्षित पदों के लिये जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। 
  • उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ज़िला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हज़ार 353 पद आरक्षित हैं।
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