भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में भर्ती के परिणाम रोके | 22 Aug 2024
चर्चा में क्यों?
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा पर विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक रोक लगा दी है।
मुख्य बिंदु
- भर्ती विवरण: प्रभावित भर्तियों में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबलों के पद, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (PTI) के पद तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा विभिन्न पद शामिल हैं।
- रोक का कारण: यह निर्णय विपक्षी पार्टी की ओर से आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की शिकायत के बाद लिया गया।
- आयोग के निष्कर्ष: ECI ने निर्धारित किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में MCC का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि वे चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शुरू किये गए थे।
- हालाँकि निष्पक्षता और समान अवसर बनाए रखने के लिये, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक परिणाम जारी नहीं किये जाएंगे।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी निकाय है जो हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप बी, सी तथा डी के पदों हेतु कर्मचारियों की भर्ती के लिये ज़िम्मेदार है।
भारत निर्वाचन आयोग
- परिचय:
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन हेतु ज़िम्मेदार है।
- इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को की गई थी (जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है।
- इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत के संविधान में अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन हेतु ज़िम्मेदार है।
- संवैधानिक प्रावधान:
- भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
आदर्श आचार संहिता (MCC)
- आदर्श आचार संहिता एक आम सहमति वाला दस्तावेज़ है। राजनीतिक दलों ने खुद ही चुनाव के दौरान अपने आचरण पर नियंत्रण रखने और आचार संहिता के दायरे में काम करने पर सहमति जताई है।
- यह निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिये गए अधिदेश के अनुरूप कार्य करने में सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का पर्यवेक्षण करने एवं उन्हें संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहती है।
- संहिता के प्रभावी रहने के दौरान सरकार किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुविधाओं के निर्माण का वादा नहीं कर सकती तथा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकती।