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राजस्थान

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम

  • 14 Aug 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

13 अगस्त, 2021 को राजस्थान सरकार ने परिपत्र जारी कर राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Divyangjan Rights Act) को लागू किया।

प्रमुख बिंदु

  • इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को समानता के अवसर प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिव्यांगजन व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करना, दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ दिव्यांगजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना आदि का प्रावधान किया गया है।
  • इसी प्रकार दिव्यांगता के आधार पर उन्हें उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए इसका प्रावधान भी अधिनियम में शामिल है।
  • राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को उचित आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने, दिव्यांगजन व्यक्तियों को यातना, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार से बचाने हेतु उपाय एवं प्रावधान किये गए हैं।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समस्त विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। यदि विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग द्वारा अधिनियम की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित निकाय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।
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