छत्तीसगढ़
ई-पास के ज़रिये अब खाद्यान्न का वितरण
- 23 Feb 2022
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में मार्च महीने से ई-पास के ज़रिये खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- विभाग ने माह फरवरी का खाद्यान्न वितरण ई-पास उपकरण के साथ-साथ टैबलेट के माध्यम से भी किये जाने के निर्देश दिये हैं।
- ज्ञातव्य है कि राज्य में 13 हज़ार 294 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिनमें 12 हज़ार 322 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पास उपकरण स्थापित किया जा चुका है।
- इन दुकानों में माह मार्च 2022 से खाद्यान्न का वितरण टेबलेट की जगह ई-पास उपकरण के माध्यम से किया जाएगा। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पास उपकरण स्थापित होने तक टैबलेट के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
- प्रदेश के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा ज़िले को छोड़कर शेष 24 ज़िलों की ई-पास स्थापित 12 हज़ार 322 उचित मूल्य दुकानों के राशन कार्डधारियों को इन ज़िलों में अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
- ऐसे राशन कार्डधारी, जिनमें किसी भी सदस्य का आधार नंबर सत्यापित नहीं अथवा अप्राप्त है, उनके आधार नंबर की जानकारी तत्काल प्राप्त कर विभागीय वेबसाइट में दर्ज कराने के निर्देश दिये गए हैं।
- ऐसे राशन कार्डधारी, जिनमें किसी भी सदस्य का आधार सत्यापित है, परंतु ई-पास उपकरण के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण असफल हो रहा है, ऐसे राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण हेतु नॉमिनी (प्रतिनिधि) के निर्धारण के लिये ज़िला कलेक्टर के माध्यम से खाद्य संचालनालय को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। संचालनालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ज़िला स्तर पर खाद्य अधिकारी द्वारा अन्य हितग्राही को नॉमिनी नियुक्त करने के पश्चात् नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
- नि:शक्त, 60 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम आयु के राशन कार्डधारियों के लिखित आवेदन पर ज़िला स्तर पर खाद्य अधिकारी द्वारा नियुक्त हितग्राही को नॉमिनी नियुक्त कर हुए नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
- सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में मासिक आवंटन के अनुसार चावल, शक्कर, चना, नमक, गुड़ एवं केरोसिन का भंडारण वितरण माह के प्रथम तारीख से पहले अनिवार्य रूप से प्रतिमाह करने को कहा गया है।
- साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि राशन कार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न का मैन्युअल वितरण न किया जाए।