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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

  • 11 Sep 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

  • 9 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’में संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना’अब ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’के रूप में जानी जाएगी।
  • इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जाएगा। भविष्य में जब-जब ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’के अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी।
  • मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना’में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हज़ार रुपए में वृद्धि करते हुए नवीन मानदेय 4 हज़ार रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हज़ार रसोइये लाभान्वित होंगे।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग/कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है।
  • मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपए, वर्ग-2 का मानदेय 7 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 14 हज़ार रुपए और वर्ग-3 का मानदेय 5 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए किया गया है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में मॉब लिंचिंग के अपराध पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत व पुनर्वास के लिये म।प्र। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  • इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पाँच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हानि या क्षति कारित करने के लिये हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की कोई श्रृंखला को शामिल किया गया है।
  • योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ितों को प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की 27 अगस्त, 2023 को की गई घोषणा के पालन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत समस्त गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाडली बहनों को श्रावण मास (04.07.2023 से 31.08.2023) में गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। लाडली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में कराए गए रिफिल पर अनुदान देय होगा।
  • मंत्रि-परिषद ने National Forensic Sciences University (NFSU), गांधी नगर भोपाल द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन के लिये ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर, भोपाल को कुल 4।8540 हेक्टेयर शासकीय भूमि शासन की शर्तों के अधीन नि:शुल्क प्रब्याजि और 1 रुपए भू-भाटक पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’के अंतर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई (JEE) मेंस परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।

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