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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद के निर्णय

  • 17 May 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों? 

16 मई, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।  

प्रमुख बिंदु  

  • मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की है। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। 
  • मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के 3 वर्षीय बजट एवं वित्तीय प्रावधानों के (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) अंतर्गत 41 हज़ार 923 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। 
  • मंत्रि-परिषद ने शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों के प्रबंधन के संबंध में 22 अप्रैल, 2023 को जारी विभागीय आदेश का अनुसमर्थन किया।  
    • आदेश अनुसार जिन शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, उनसे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे।  
    • शेष कृषि भूमियों को ज़िला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर कृषि प्रयोजन के लिये नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा कराई जाएगी। 
  • मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत वर्ष 2023-24 के लिये अग्रिम भंडारण एक फरवरी से 31 मई की अवधि में 10 लाख 80 हज़ार टन मात्रा किये जाने का निर्णय लिया गया।  
    • उल्लेखनीय है कि रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, काम्प्लेक्स एवं पोटाश) की अग्रिम भंडारण योजना में राज्य में डीएपी, कॉम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। 
  • मंत्रि-परिषद द्वारा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्यूटराईजेशन के लिये केंद्र प्रायोजित परियोजना में प्रदेश की 4534 पैक्स का कंप्यूटराईजेशन कराए जाने की स्वीकृति दी गई।  
    • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतनेट योजना अनुसार प्रदेश की 4534 पैक्स के मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।  
  • मंत्रि-परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा समेकित बाल-सरंक्षण योजना ‘मिशन वात्सल्य’को नवीन नार्म्स अनुसार प्रदेश के सभी ज़िलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की।  
  • मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम-2019 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
    • प्रदेश में 44 ज़िलों के रेत समूहों का ‘ई-निविदा’के स्थान पर ‘ई-निविदा-सह-नीलामी’ प्रक्रिया द्वारा समूहवार ठेके से निर्वर्तन किया जाएगा।
    • ठेके की अवधि, अनुबंध दिनांक से 3 वर्ष (दो अतिरिक्त वर्ष हेतु विस्तारणीय) निर्धारित किये जाएंगे।  
    • राज्य खनिज निगम द्वारा वैधानिक अनुमतियाँ (माइनिंग प्लान/पर्यावरण अनुमति/ जलवायु सम्मति आदि) प्राप्त की जाएंगी।  
    • निविदा में सफल एम.डी.ओ. (माईंस डेवलपर कम ऑपरेटर), कलेक्टर एवं निगम के बीच त्रि-पक्षीय अनुबंध का निष्पादन किया जाएगा।  
    • ठेका राशि की देयता त्रैमासिक के स्थान पर मासिक किश्त के रूप में और ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष जुलाई के स्थान पर ठेका संचालन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर की जाएगी। 
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