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छत्तीसगढ़

मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय

  • 21 Feb 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोज़गारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
  • तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 एवं बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 80 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। इससे आई.टी.आई. संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणापत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिये गए अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव देगा।
  • छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवाँ सत्र मार्च-2023 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
  • गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट प्रदाय करन का निर्णय लिया गया।
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया।
  • औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 2019 के पश्चात् बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने छ.ग. राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
  • राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरूष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा आवास के लिये पंजीयन की तिथि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाई गई है।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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