हरियाणा
‘दयालु योजना’
- 20 Mar 2023
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्तरूप देने की कड़ी में सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये अग्रणी कदम उठाते हुए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘दयालु योजना’का शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि ‘दयालु योजना’के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है।
- न्यास द्वारा तीन योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिये ‘मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना’, छोटे कारोबारियों के लिये दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिये ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ तथा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिये ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ शामिल हैं।
- ‘दयालु योजना’का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
- विदित है कि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से विभिन्न बीमा योजनाओं सहित इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है।
- दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)’ और ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)’ के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी।
- इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी-
आयु वर्ग |
बजट घोषणा के अनुसार मुआवज़ा (2023-24) |
पीएमजेजेबीवाई में मुआवज़ा (18-50) |
पीएमएसबीवाई में मुआवज़ा (18-70) |
न्यास द्वारा दी जाने वाली मुआवज़ा राशि आकस्मिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता |
5 से 12 वर्ष तक |
1 लाख रुपए |
.... |
.... |
1 लाख रुपए |
12 से अधिक व 18 वर्ष तक |
2 लाख रुपए |
.... |
.... |
2 लाख रुपए |
18 से अधिक व 25 वर्ष तक |
3 लाख रुपए |
2 लाख रुपए |
2 लाख रुपए |
1 लाख रुपए |
25 से अधिक व 40 वर्ष तक |
5 लाख रुपए |
2 लाख रुपए |
2 लाख रुपए |
3 लाख रुपए |
40 से अधिक व 50 वर्ष तक |
2 लाख रुपए |
2 लाख रुपए |
2 लाख रुपए |
.... |
50 से अधिक व |
2 लाख रुपए |
.... |
2 लाख रुपए |
2 लाख रुपए (केवल प्राकृतिक मृत्यु के मामले में) |
70 वर्ष से अधिक |
2 लाख रुपए |
.... |
.... |
2 लाख रुपए |