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हरियाणा

प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नियोजन को सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिये आवश्यक सेवा घोषित किया

  • 14 Jul 2023
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

13 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक प्रदायों अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिये हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन नियोजन (एम्प्लॉयमेंट) को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है। 

प्रमुख बिंदु  

  • मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। 
  • अधिसूचना में बताया गया कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 3 के खंड (ii) के अधीन प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन आने वाले नियोजनों (एम्प्लॉयमेंट) पर लागू होगा।
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