एक अप्रैल से हरियाणा में हिन्दी में भी मिलेंगे अदालतों के आदेश | 14 Dec 2022
चर्चा में क्यों?
13 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में हिन्दी भाषा के उपयोग के संबंध में यह निर्णय लिया है कि अब हरियाणा में न्यायालयों के आदेश हिन्दी भाषा में भी मिलेंगे। यह आदेश एक अप्रैल 2023 से लागू होगा।
प्रमुख बिंदु
- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में हरियाणा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिये जारी अधिसूचना को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदित कर दिया है।
- दैनिक जीवन में लोग हिन्दी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इसके लिये हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
- राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिन्दी को अपनाने के लिये हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।
- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत हिन्दी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तब से हिन्दी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है।
- पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे, कि सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और सभी राजस्व न्यायालय एवं अधिकरण में काम पंजाबी में किये जाएंगे।
- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है, जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में, सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या किसी अन्य अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण, ऐसी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही, कोई भी निर्णय या आदेश पारित, हिन्दी में भी होगा।