झारखंड
झारखंड में अब संविदा महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश
- 06 Jul 2023
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चर्चा में क्यों?
5 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है, जिससे अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था।
- मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मियों पर लागू होगा, जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।
- यह अवकाश दो जीवित संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिये संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा।
- उल्लेखनीय है कि मातृत्व लाभ ऐसे लाभ हैं जो महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लिये प्रदान किये जाते हैं। ये लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होते हैं।