संविदा महिला व एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश | 26 Sep 2023
चर्चा में क्यों?
- 24 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड सरकार ने विभागों और आउटसोर्स माध्यम से संविदा, तदर्थ और नियत वेतन पर तैनात महिला और एकल पुरुष (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) कर्मचारियों को 15 दिन की बाल्य देखभाल और 120 दिनों की सीमा में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सौगात दी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किये।
प्रमुख बिंदु
- साथ ही, ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं।
- वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, सरकार के इस निर्णय से 40-45 हज़ार कर्मचारियों को फायदा होगा। अस्थायी कर्मचारियों को पहली बार ये अवकाश दिये गए हैं।
- विदित है कि राज्य सरकार की नियमित महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को यह छुट्टियाँ पहले से मिल रही हैं।
- पितृत्व अवकाश ऐसे एकल पुरुष कर्मचारी, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व या बच्चा पैदा होने के छह माह तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
- यह किसी अन्य अवकाश के साथ लिया जा सकेगा। सामान्यत: इस अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश ऐसी महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे- संतान की बीमारी अथवा परीक्षा के समय 18 वर्ष की आयु तक देखभाल के लिये एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अवकाश मिलेगा।
- एक बार में पाँच दिनों से कम का अवकाश मंज़ूर नहीं होगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार अवकाश मिलेगा।
- बाल दत्तक देखभाल अवकाश ऐसी महिला और एकल पुरुष कर्मचारी, जो कम-से-कम तीन वर्ष से विभाग में तैनात हों और जिन्होंने एक वर्ष की आयु तक का शिशु गोद लिया हो, को मिलेगा। गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन का अवकाश मिलेगा।