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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने ‘बेरोज़गारी भत्ता योजना’ की राशि का किया अंतरण

  • 01 Jun 2023
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘बेरोज़गारी भत्ता योजना’ के 1 लाख 5 हज़ार 395 हितग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख 25 हज़ार रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया।

प्रमुख बिंदु  

  • इन हितग्राहियों में 66 हज़ार 185 हितग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय किश्त के रूप में 16 करोड़ 54 लाख 62 हज़ार 500 रुपए की राशि जारी की गई।
  • 24 हज़ार 15 हितग्राहियों को जिन्होंने 30 अप्रैल, 2023 तक आवेदन किया था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोज़गारी भत्ते की किश्त के रूप में 12 करोड़ 75 हज़ार रूपए की राशि जारी की गई। 
  • इसी प्रकार 15 हज़ार 195 हितग्राहियों को जिन्होंने मई 2023 में आवेदन किया था, उन्हें आज प्रथम किश्त की राशि के रूप में 3 करोड़ 79 लाख 87 हज़ार 500 रुपए की राशि जारी की गई। 
  • बेरोज़गारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हज़ार 500 रुपए की राशि जारी की गई है।
  • विदित है कि बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने वालों में 39 प्रतिशत महिलाएँ, 61 प्रतिशत पुरुष, 83 प्रतिशत ग्रामीण तथा 17 प्रतिशत शहरी हितग्राही है।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार अभ्यर्थियों को भत्ता देने के लिये इस योजना की शुरुआत की है, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुआ है। इस योजना के तहत अभ्यर्थी को कम-से-कम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और रोज़गार कार्यालय में गत 2 वर्ष का पंजीयन होना आवश्यक है। आय प्रमाण-पत्र ज़रुरी है।
  • इस योजना के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता के लिये पात्र शिक्षित युवा को प्रथमत: एक वर्ष के लिये बेरोज़गारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोज़गारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। 
  • योजना में पात्रता की शर्तें-
    • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी
    • 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष
    • 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो
    • 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोज़गार पंजीयन
    • वार्षिक आय रुपए 2,50,000/- से अधिक न हो
  • योजना में अपात्रता की शर्तें-
    • एक परिवार से एक ही सदस्य
    • पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, ज़िला पंचायत अध्यक्ष के परिवार
    • शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्य (चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर)
    • 10,000 रुपए मासिक या उससे अधिक के पेंशन भोगी के परिवार
    • आयकर दाता परिवार
    • इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवार

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