राजस्थान
मुख्यमंत्री ने किया ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ के प्रारूप का अनुमोदन
- 28 Aug 2023
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
25 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों के अंतर्गत मानदेय कार्मिकों का 2-3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश में पार्ट टाइम कार्यरत् मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निरंतर महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने इस प्रारूप का अनुमोदन किया है।
- प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति परिलाभ दिये जाएंगे।
- कार्मिक द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2 लाख, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.50 लाख, 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.75 लाख एवं 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 3 लाख रुपए का परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर (समयावधि कुछ भी होते हुए) 3 लाख रुपए की राशि दिया जाना प्रस्तावित है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत् मानदेय कर्मियों, जैसे- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को उचित संरक्षण एवं आर्थिक सहयोग की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 बनाए जाने की घोषणा की थी।