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छत्तीसगढ़

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सूचना आयोग के ऑनलाईन पोर्टल का किया लोकार्पण

  • 13 Oct 2022
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य सूचना आयोग कार्यालय में राज्य शासन के द्वारा तैयार किये गए राज्य सूचना आयोग के ऑनलाईन बेव पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

  • इसके साथ ही भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा छठवाँ राज्य बन गया है, जहाँ ऑनलाईन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) में आवेदक आवेदन कर सकता है।
  • मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस अवसर पर सुझाव देते हुए कहा कि ऑनलाईन बेव पोर्टल को हिन्दी में बनाया जाए ताकि जो लोग कंप्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं उन्हें इसका उपयोग करने में आसानी हो एवं जिसका लाभ आम नागरिकों को अधिक से अधिक मिल सके।
  • उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिये जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाकर ऑनलाईन वेब पोर्टल की पूरी प्रक्रिया को बताया जाना चाहिये, जिससे आम नागरिक इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।
  • उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कॉलेज स्तर पर और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी सूचना का अधिकार के ऑनलाईन बेवपोर्टल का हिन्दी में प्रचार-प्रसार कराया जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा।
  • मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने कहा कि यह ऑनलाईन बेव पोर्टल 24×7 दिन चालू रहेगा। आवेदक, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं।
  • मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में लगभग 14 हज़ार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाईन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को अग्रेषित कर सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को इसका वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।
  • एम. के. राउत ने बताया कि राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकता है। आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
  • उन्होंने कहा कि पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन पंजीयन होने के बाद जनसूचना अधिकारी की जवाबदेही बढ़ जाएगी और 30 दिवस के भीतर ही आवेदक को ऑनलाईन जानकारी देने के लिये बाध्य होगा।  
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