मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’का शुभारंभ किया | 18 Sep 2023
चर्चा में क्यों?
- 17 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’का शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ कर भोपाल की ममता चौहान और दीपक बंसल के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना की पंजीयन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया।
- मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को आरंभ की गई गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में शर्मिला बाई और संगीता सोलंकी का पंजीयन भी कराया।
- विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’बहनों के सुख और सम्मान के लिये उठाया गया बड़ा कदम है। योजना में प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस नयी आवास योजना का लाभ 4 लाख 75 हज़ार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिये बनायी गई इस योजना का लाभ सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा।
- योजना की पात्रता:
- ऐसे परिवार, जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हो चुके हैं।
- ऐसे परिवार, जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं।
- ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं तथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है।
- योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा जो दो कमरों तक के कच्चे मकानों में निवासरत हैं।
- ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 12 हज़ार रुपए से कम है तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है।
- 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- जिन परिवारों के पास मोटर युक्त चौपहिया वाहन हैं, वे इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे।
- परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो, तो भी इस योजना की पात्रता नहीं होगी।
- आवश्यक दस्तावेज़ में समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाड़ली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहनों के लिये) शामिल हैं। इन सभी दस्तावेज़ों को आवेदक को स्वयं सत्यापित करना होगा, किसी अन्य से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।
- प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। ज़िला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।