मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेरोज़गारी भत्ता योजना की शुरूआत की | 04 Apr 2023
चर्चा में क्यों?
1 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से महत्त्वकांक्षी बेरोज़गारी भत्ता योजना की प्रदेशव्यापी शुरूआत की। योजना की शुरूआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने चार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी प्रदान किया है।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा साथ ही बेरोज़गारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।
- पात्रता की शर्तें:
- बेरोज़गारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना के लिये आवेदन किये जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल की तिथि पर आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िला रोज़गार एवं स्वरोज़गार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोज़गार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
- आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो।
- पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र बेरोज़गारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।
- कौन होगा अपात्र:
- बेरोज़गारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोज़गारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोज़गारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोज़गार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोज़गारी भत्ता के लिये पात्र बनाया जाएगा। उम्र और रोज़गार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र बनाया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोज़गारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोज़गार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिये अपात्र हो जाएगा।
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और ज़िला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोज़गारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हज़ार रुपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
- साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोज़गारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
- बेरोज़गारी भत्ता का भुगतान : बेरोज़गारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोज़गार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रुपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- बेरोज़गारी भत्ता की अवधि : योजना के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता के लिये पात्र आवेदक को प्रथमत: एक वर्ष के लिये बेरोज़गारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- कौशल प्रशिक्षण:
- योजना अंतर्गत जिन आवेदकों को बेरोज़गारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन्हें एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदक को रोज़गार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी।
- आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते है या ऑफर किया गया रोज़गार स्वीकार नहीं करते है तो उनका बेरोज़गारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।