मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ
- 17 Sep 2022
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चर्चा में क्यों?
15 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक एवं बालिकाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग (आफ्टरकेयर) देकर समाज में पुनर्स्थापित करने और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’आरंभ कर दी गई है।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
- आफ्टरकेयर के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुत्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 5 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
- आफ्टरकेयर में आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा के लिये निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाएगी।
- उद्योग विभाग द्वारा ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो, तक देय होगी। यह सहायता किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगी।
- पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि में शासकीय संस्थाओं में दी जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा नि:शुल्क दिये जाएंगे।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति तक या दो वर्ष जो भी कम हो तक देय होगी। किंतु किसी भी दशा में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगी।
- NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जाएगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी।
- केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- स्पॉन्सरशिप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के लिये है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो ‘मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना’की पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे योजना में पात्र होंगे।
- स्पॉन्सरशिप के तहत पात्र पाए गए प्रत्येक बच्चे को 4 हज़ार रुपए प्रतिमाह की सहायता न्यूनतम एक वर्ष के लिये दी जाएगी। यह राशि बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी।
- बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के बाद राशि देय नहीं होगी। प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा।
- योजना के सभी आवेदन बाल आशीर्वाद पोर्टल www.scps.mp.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। योजना का लाभ लेने के लिये ज़िला कार्यक्रम अधिकारी एवं ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) से संपर्क किया जा सकता है। समस्त लाभ पोर्टल से दिये जाएंगे।