छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 | 08 Apr 2023
चर्चा में क्यों?
6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिये ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28’ लागू की है।
प्रमुख बिंदु
- इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इज़ाफा होगा।
- राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण देने का प्रावधान रखा गया है।
- इस नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन, विस्तारीकरण, शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- उद्यम में किये गए स्थायी पूंजी निवेश का 30-55 प्रतिशत तक यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, उद्यमों के लिये प्राप्त किये गए सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर 45 से 70 प्रतिशत, अधिकतम राशि 15 से 60 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान, नए उद्यमों की स्थापना के लिये 50 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दिनांक से 6 से 16 वर्षों तक, विद्युत शुल्क से छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 से 12 वर्षों तक पूर्ण छूट और उक्त के अतिरिक्त स्टांप शुल्क से छूट, परिवहन अनुदान, मंडी शुल्क से छूट, किराया अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रुप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।
- महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये नई योजनाओं के निर्माण के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएँ काम कर रही हैं। इसके साथ ही स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौठानों, वनोपज संग्रहण सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएँ राज्य के विकास में अपना महत्त्वपूर्र्ण योगदान दे रही हैं।