राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर किये हस्ताक्षर | 01 Oct 2022
चर्चा में क्यों?
30 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर किये। इस संशोधन में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये वर्तमान में प्रभावशील ऊर्जा प्रभार के शुल्क की दरों में प्रतिशत में वृद्धि की गई है।
प्रमुख बिंदु
- विधेयक के भाग क (धारा 3(1) (अ) ) में उल्लेखित सरल क्र. 1 व 2 में क्रमश: घरेलू उपभोक्ताओं के लिये वर्तमान ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में प्रभावशील शुल्क की दर 8 प्रतिशत में 3 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 11 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू उपभोक्ता के लिये वर्तमान प्रभावशील दर 12 प्रतिशत में 5 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 17 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है।
- इसी प्रकार भाग क (धारा 3(1) (अ) ) में सरल क्र.3 से 13 के विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी तथा औद्योगिक इकाईयों, लघु व मध्यम उद्योगों आदि के लिये शुल्क वृद्धि की गई है। सरल क्र.14 व 15 के लिये अनुसूची की उच्चतम दर निर्धारित की गई है।
- इसी प्रकार भाग ख की धारा 3 (1) (ब) में सरल क्र. 16 के उपभोक्ता, अर्थात् राज्य के बाहर खुली पहुँच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत उपभोग के लिये शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- विधेयक के भाग-ग (धारा 3 (1) (स)) के सरल क्र. 17, 19, 20, 21, 22 और 24 में उल्लेखित उत्पादन कंपनियों, राज्य की निजी व सार्वजनिक कंपनियाँ आदि इकाईयों के लिये ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें बढ़ाई गई हैं तथा सरल क्र. 18 में उल्लेखित उत्पादन इकाईयों के लिये शुल्क यथावत रखा गया है।