राजस्थान
सीलिंग लिमिट समाप्ति:राशन कार्ड धारकों के लिये एक बड़ी चिंता
- 17 Sep 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में चित्तौड़गढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिये सीलिंग लिमिट समाप्त हो गई है, जिससे सब्सिडी वाले खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर निर्भर रहने वाले लाभार्थियों में चिंता उत्पन्न हो गई है ।
प्रमुख बिंदु
- पात्रता पर प्रभाव: अधिकतम सीमा समाप्त होने का अर्थ है कि राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन की मात्रा या वस्तुओं के प्रकार में बदलाव हो सकता है। इससे परिवारों को मिलने वाली सब्सिडी वाली वस्तुओं की मात्रा में कमी आ सकती है।
- नवीनीकरण और अपडेट: राशन कार्ड धारकों को अब लाभ प्राप्त करने हेतु अपने कार्ड को नवीनीकृत करने या अपनी जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रक्रिया में नए दस्तावेज़ जमा करना या मौजूदा विवरणों को सत्यापित करना शामिल हो सकता है।
- नीतिगत परिवर्तन: सरकार राशन कार्ड के प्रबंधन और वितरण को प्रभावित करने वाली नई नीतियाँ या दिशा-निर्देश पेश कर सकती है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना या दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के मुद्दों को हल करना हो सकता है
राजस्थान राशन कार्ड, 2024
- राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज़ है जो कार्डधारकों को हर महीने सरकारी राशन की दुकानों से बहुत कम कीमत पर गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- राज्य में गरीब परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिये सरकार राशन कार्ड जारी करती है। राज्य का कोई भी मध्यम या निम्न आय वाला परिवार राशन कार्ड के लिये आवेदन कर सकता है।
- राजस्थान में राशन कार्ड के प्रकार: गरीब परिवारों की आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकार तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है।
- BPL राशन कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय ₹10,000 से कम है। इस कार्ड के ज़रिये गरीब परिवारों को हर महीने 25 किलोग्राम सब्सिडी वाला राशन मिलता है।
- APL राशन कार्ड: गरीबी रेखा से ऊपर (APL) राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय ₹10,000 से अधिक है। इन परिवारों को हर महीने 15 किलोग्राम अनाज मिलता है।
- AAY राशन कार्ड: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड उन अत्यंत गरीब परिवारों को जारी किया जाता है जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इस कार्ड वाले परिवार सरकारी राशन की दुकानों से हर महीने 35 किलोग्राम तक अनाज प्राप्त कर सकते हैं।