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उत्तराखंड

वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी

  • 16 Feb 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि प्रदेश के विशिष्ट, अति विशिष्ट महानुभावों और विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिये सरकारी वाहन खरीदने की नीति 2023 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

  • परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि उत्तराखंड के मंत्रियों के लिये अब 35 लाख कीमत तक के ई-वाहन और 25 लाख तक की सामान्य वाहन खरीदे जा सकेंगे। इससे प्रदेश में 31 मार्च से पहले 1500 वाहन खरीदने की राह भी आसान हो गई है।
  • परिवहन सचिव ने बताया कि वाहनों की खरीद के नए दामों के अलावा निजी वाहन उपयोग करने पर किराया की प्रतिपूर्ति और आउटसोर्स वाहनों के लिये भी किराए की दरों में बढ़ोतरी की गई है।
  • निजी वाहन की किराया प्रतिपूर्ति में बी श्रेणी के लिये किराए की दर 23 हज़ार से बढ़ाकर 41,272 रुपए प्रतिमाह, सी श्रेणी में 20,000 से बढ़ाकर 38,544 रुपए, डी श्रेणी में 17,000 से बढ़ाकर 33,007 रुपए, ई श्रेणी में 17,000 से बढ़ाकर 27,430 रुपए प्रतिमाह की दर तय की गई है।
  • किराए पर लिये गए वाहनों के लिये भी बी श्रेणी में किराया 41,100 से बढ़ाकर 48,498 रुपए, सी श्रेणी में 37,740 से बढ़ाकर 44,533 रुपए, डी-ई श्रेणी के लिये 27,000 से बढ़ाकर 31,860 रुपए हो जाएगा।
  • विभिन्न श्रेणियों में बढ़े दाम-
    • श्रेणी ए- मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के जज, आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), डीजीपी, प्रमुख सचिव व समकक्ष- 15 लाख (पुरानी दर), 25 लाख (नई दर), 35 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
    • श्रेणी बी- सचिव, एचओडी, मंडलायुक्त, आईजी, प्रमुख वन संरक्षक, ज़िला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष व समकक्ष- 12 लाख (पुरानी दर), 20 लाख (नई दर), 25 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
    • श्रेणी सी- अपर सचिव, अपर विभागाध्यक्ष, डीआईजी, अपर पीसीसीएफ, डीएम, एसएसपी- 08 लाख (पुरानी दर), 18 लाख (नई दर), 20 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
    • श्रेणी डी- विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, सीडीओ, मंडल-संभाग स्तर अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष व समकक्ष- 06 लाख (पुरानी दर), 14 लाख (नई दर), 16 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
    • श्रेणी ई- नगर पंचायत अध्यक्ष, ज़िला स्तरीय अधिकारी, अन्य अधिकृत अधिकारी जिन्हें वाहन अनुमन्य हो- 06 लाख (पुरानी दर) 10 लाख (नई दर) 12 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
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