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उत्तर प्रदेश

नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट की मंज़ूरी

  • 11 Mar 2023
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के परिवहन विभाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पुराने वाहनों के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिये वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की गई है।
  • इसके तहत कार्रवाई करने पर उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तीन बिंदुओं पर कार्रवाई करने पर पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
  • इसके तहत प्रदेश सरकार को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग एवं उनकी अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराए जाने, निक्षेप प्रमाणपत्र के सापेक्ष क्रय किये गए वाहनों को कर में छूट प्रदान किये जाने और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किये जाने वाले वाहन पर लंबित बकाया कर में एकमुश्त छूट प्रदान किये जाने की कार्रवाई करनी है।
  • प्रदेश में पुराने एवं निष्प्रयोज्य हो चुके व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक वाहनों पर देय बकाया करों में छूट के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर बकाया करों में 75 फीसदी तक छूट दी जाएगी।
  • नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत यह छूट अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। यह छूट वाहन स्वामी को वाहन पर छूट के बाद देय धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर ही प्राप्त होगी।
  • कैबिनेट से मंज़ूर किये गए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा चार के अधीन गैर-व्यावसायिक एवं व्यावसायिक वाहनों पर देय बकाया कर में छूट के लिये अलग-अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसके तहत वर्ष 2003 में या इसके बाद और वर्ष 2008 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर 50 फीसदी की छूट होगी।
  • इसी तरह वर्ष 2008 में या इसके बाद और 2013 में या इसके पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ने वाले राज्य के ज़िलों में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के डीज़ल चालित वाहनों पर भी 50 फीसदी की छूट होगी।
  • रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर लगाए गए जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट होगी, लेकिन यह वाहनों पर जुर्माने की छूट देय सभी बकाया करों पर अनुमन्य होगी।
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