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हरियाणा

मंत्रिमंडल ने हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी

  • 07 Jul 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु 

  • हरियाणा में ‘डिस्ट्रिक्ट फेसिलिटेशन काउंसिल’की संरचना आदि को शामिल करने के लिये मसौदा नियम ‘हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023’ तैयार किये गए हैं।
  • हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 की मुख्य बातें स्पष्ट करती हैं कि ‘परिषद’का अर्थ उन मामलों से निपटने के लिये अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद है जहाँ मूल राशि 20 लाख रुपए से अधिक है।
  • डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एडीसी चेयरपर्सन होंगे, जबकि जस्टिस विभाग के प्रशासन से एक अधिकारी (जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से कम रैंक का न हो) तथा डीसी ऑफिस से एक अधिकारी (जो अकाउंट ऑफिसर रैंक से कम न हो) सदस्य होंगे।
  • इसी प्रकार, नॉन-ऑफिसियल सदस्य के तौर पर माइक्रो और स्माल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) एवं सदस्य-सचिव के तौर पर एमएसएमई की ज़िला इकाई के अधिकारी (जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक से कम न हो) को नियुक्त किया जायेगा।
  • काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिये बनाए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अपने कामकाज से संबंधित बुनियादी जानकारी अपलोड करेगी।
  • काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिये राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिनियम में परिभाषित तरीके और समय-समय पर आवश्यक रूप में जानकारी प्रदान करेगी।

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