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राजस्थान

मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम- 2023 का किया अनुमोदन

  • 03 Oct 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

2 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम-2023 का अनुमोदन कर दिया। इन नियमों के लागू होने से राज्य में वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता के साथ संपादित हो सकेंगे। 

प्रमुख बिंदु  

  • उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 में वक्फ के संचालन के लिये नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए नियम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 
  • राजस्थान वक्फ नियम-2023 में वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली, प्रबंध कमेटी और प्रबंध योजना के साथ ही मुतवल्ली की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। साथ ही वक्फ सर्वे आयुक्त की नियुक्ति, सर्वे आयुक्त को जाँच की शक्तियाँ एवं वक्फ संपदाओं की सूची के प्रकाशन से संबंधित प्रावधान किये गए हैं। 
  • इसी प्रकार नियमों में वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पदावधि और सेवा संबंधी प्रावधानों के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी लोक कार्यालय में किसी वक्फ संपत्ति से संबंधित अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज़ों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।  
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड की कार्यवाहियों या अभिरक्षा में रखे अभिलेखों के निरीक्षण की आज्ञा निर्धारित फीस एवं शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेंगे। वहीं अस्तित्व में नहीं रहे ओकाफ (वक्फ संपत्तियों) की जाँच के लिये नियम बनाया गया है। वक्फ संपत्ति के प्रशासन से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा जाँच कराए जाने का प्रावधान भी किया गया है।  
  • राजस्थान वक्फ नियम-2023 में वक्फ जायदादों के लेखों के अंकेक्षण, वक्फ संपत्ति के बिना बोर्ड की अनुमति अंतरित की गई संपत्ति को वापस लेने, संपत्तियों से अतिक्रमण हटवाने, बोर्ड के विरुद्ध किसी भी वाद में पैरवी के लिये वक्फ बोर्ड अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने तथा बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी प्रावधान भी किये गए हैं।
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