हरियाणा
शहरी स्थानीय निकायों का बजट
- 10 Feb 2022
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चर्चा में क्यों?
9 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने बताया कि इस वर्ष शहरी स्थानीय निकायों का बजट 7 प्रतिशत रखने के साथ कम आय वाले स्थानीय निकायों के लिये 2 प्रतिशत बजट अलग से रखा जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को स्थानीय स्तर पर 15 मार्च से 31 मार्च तक अपना बजट तैयार कर मुख्यालय को भेजना होगा।
- इन निकायों को आय बढ़ाने और निकायों द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिये नए वित्तीय स्रोत बनाने का निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर के लिये नई विज्ञापन नीति बनाई जाएगी।
- प्रदेश के सभी शहरों में समग्र विकास की ओर ध्यान देने के लिये अमृत-2 योजना में सभी शहर शामिल होंगे, जबकि इससे पहले अमृत-1 योजना में 18 शहरों को शामिल किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नगरीय निकायों का प्रशासन हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार किया जाता है, जिसमें वर्ष 2020 में दूसरा संशोधन किया गया है।
- भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में ‘भाग 9क’जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किये गए हैं।
- इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है।