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ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी ‘बिल लाओ इनाम पाओ’योजना में किया जाएगा शामिल

  • 17 May 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को उत्तराखंड राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद ने बताया कि ‘बिल लाओ इनाम पाओ’योजना को नवंबर 2023 तक बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार ने नॉन ब्रांडेड बिलों की शर्त को खत्म कर दिया है। अब ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

  • विदित है कि ग्राहकों को जीएसटी बिल लेने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘बिल लाओ इनाम पाओ’योजना को एक सितंबर 2022 में शुरू की गई थी।  
  • अभी तक योजना में नॉन ब्रांडेड कपड़े, मिठाइयाँ, रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट, ब्यूटीपार्लर, लॉन्ड्री सेवाओं व उत्पादों के जीएसटी बिल शामिल किये जा रहे थे, लेकिन अब ब्रांडेड समेत सभी सामान की खरीद के जीएसटी बिलों से योजना में इनाम पाने का मौका मिलेगा। योजना का मेगा लकी ड्रॉ नवंबर 2023 में निकाला जाएगा।
  • राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद ने बताया कि यदि उपभोक्ता ब्रांडेड कंपनी के सामान के अलावा घर की ज़रूरत के सामान भी खरीदता है तो जीएसटी बिल को BLIP एप पर अपलोड कर सकता है। उसके बाद लकी ड्रॉ से हर महीने 1500 विजेताओं को स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच और इयरफोन इनाम में दिये जाएंगे।  
  • एक सितंबर 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक अपलोड किये बिलों पर मेगा लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिनमें विजेताओं को कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी समेत कई आकर्षक इनाम दिये जाएंगे। 
  • ऑनलाइन खरीद से प्राप्त जीएसटी बिलों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। सीधे विक्रेता से वस्तुओं, सेवाओं के बिलों को योजना में शामिल होंगे। इन बिलों को BLIP एप पर अपलोड करना होगा। अपलोड किये गए प्रत्येक अपलोड बिल पर उपभोक्ताओं को प्वाइंट दिये जाएंगे, जो पुरस्कार, कैश बैक, डिस्काउंट कूपन के रूप में होंगे।  
  • योजना में ऐसे जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किये जाएंगे।    
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