बिहार में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून की तैयारी | 28 Jun 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिये सख्त कानून लाएगी।
- नया कानून राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र में विधानसभा द्वारा पारित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- केंद्र सरकार ने पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित लोक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।
मुख्य विशेषताएँ:
- केंद्र सरकार ने पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित लोक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।
- मुख्य विशेषताएँ:
- यह अनुचित साधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है, जैसे- पेपर लीक, फर्ज़ी वेबसाइटों का प्रयोग और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत।
- यह सख्त दंड निर्धारित करता है, जिसमें न्यूनतम 3-5 वर्ष के कारावास की अवधि और 1 करोड़ रुपए तक का ज़ुर्माना शामिल है।
- यह परीक्षा संचालन के लिये लगे सेवा प्रदाताओं को 1 करोड़ रुपए तक के ज़ुर्माने और सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष के प्रतिबंध के साथ उत्तरदायी ठहराता है।
- यह अधिनियम पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है। यह यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं सहित केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं की एक विस्तृत शृंखला को कवर करेगा।