बिहार
बिहार में पेपर लीक होने से रोकने के लिये विधेयक पारित हुआ
- 25 Jul 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा (PE) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किया जिसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाना है।
मुख्य बिंदु
- इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती होंगे।
- इसमें पेपर लीक, फर्ज़ी वेबसाइट का इस्तेमाल और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत जैसे अनुचित साधनों से जुड़े विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया है।
- विधेयक में तीन से पाँच वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए के ज़ुर्माने का प्रावधान है।
- अगर कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था हो या निजी एजेंसी, गलत काम करता है, तो उस पर एक करोड़ रुपए का ज़ुर्माना और चार वर्ष के लिये उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएगी।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024
- यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था जिसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार की समस्या का समाधान करना था। यह 21 जून, 2024 को लागू हुआ।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- इसमें अनुचित साधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया है, जैसे- पेपर लीक, फर्ज़ी वेबसाइटों का उपयोग तथा सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत।
- इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम 3-5 वर्ष का कारावास अवधि और 1 करोड़ रुपए तक का ज़ुर्माना शामिल है।
- इसमें परीक्षा संचालन के लिये नियुक्त सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपए तक का ज़ुर्माना तथा सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
- यह अधिनियम पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है।
- इसमें UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं सहित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ शामिल होंगी।