उत्तराखंड में बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर रोक | 20 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एक नए मसौदा कानून को मंजूरी दी है, जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 13 में से 11 ज़िलों में राज्य के गैर-निवासियों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाता है। 

मुख्य बिंदु:

  • भूमि खरीद पर प्रतिबंध: ज़िला मजिस्ट्रेटों के पास अब भूमि खरीद को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा।
    • राज्य के गैर-निवासियों को धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने के लिये भूमि खरीदने से पहले एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसकी अंतिम मंजूरी राज्य प्रशासन के पास होगी।
  • ऑनलाइन निगरानी प्रणाली: गैर-निवासियों से जुड़े भूमि लेनदेन को रिकॉर्ड करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा।
  • भूमि उपयोग के सख्त नियम: नगरपालिका की सीमा के भीतर भूमि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप भूमि पर सरकारी कब्ज़ा हो जाएगा।
  • हिमाचल प्रदेश से तुलना: हिमाचल प्रदेश में गैर-कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वे सरकारी अनुमोदन से उद्योग, पर्यटन या बागवानी के लिये इसे अधिगृहीत कर सकते हैं।
  • सरकार का रुख: यह नया मसौदा राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।