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हरियाणा

एचईईपी-2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मिली

  • 06 Jul 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंड़ीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। 

प्रमुख बिंदु  

  • विदित है कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक संघों और निर्यातकों ने राज्य सरकार से सभी एमएसएमई के लिये योजना को संशोधित करने और निर्यातकों को प्रेरित करने के लिये ब्लॉक-वाइज कैपिंग की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। 
  • नए संशोधनों के अनुसार, वैश्विक बाज़ार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये अन्य गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह/एयर कार्गो/अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक परिवहन लागत की अदायगी के लिये माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे। 
  • विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। 
  • थ्रस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधिसूचित) के लिये, ‘सी’और ‘डी’श्रेणी ब्लॉक में स्थित थ्रस्ट सेक्टर में लगे निर्माता निर्यातक को अधिकतम 25 लाख रुपए और थ्रस्ट सेक्टर ‘ए’ और ‘बी’श्रेणी के ब्लॉक में लगे निर्माता निर्यातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। 
  • अन्य सभी पात्र निर्माता निर्यातक इकाइयों (नॉन-थ्रस्ट सेक्टर) के लिये, ‘सी’और ‘डी’ श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा ‘ए’और ‘बी’ श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। 
  • नई संशोधन नीति में विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोल्ड सर्टिफाइड इकाइयों के लिये शत-प्रतिशत सब्सिडी, जेडईडी सिल्वर सर्टिफाइड इकाइयों के लिये 75 प्रतिशत और जेडईडी काँस्य सर्टिफाइड इकाइयों के लिये फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, 33 प्रतिशत सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। 
  • संशोधन के अनुसार, सभी पात्र इकाइयों के आवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधिक की माल ढुलाई सब्सिडी की मंजूरी देने के लिये महानिदेशक/निदेशक, एमएसएमई सक्षम प्राधिकारी होंगे। 
  • मंत्रिमंडल द्वारा योजना की शुरुआत और लागू होने की प्रभावी तिथि में बदलाव के साथ एजेंडे को स्वीकृति दी गई।  
  • योजना की लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 होगी जिसका अर्थ है कि वास्तविक निर्यात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद किया जाना चाहिये, यह उठान के बिल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 
  • ध्यातव्य हो कि यह नीति राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख नौकरियाँ पैदा करने के उद्देश्य से अधिसूचित की गई थी।  
  • हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति (एचईईपी), 2020, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, संतुलित क्षेत्रीय विकास, निर्यात, नवाचार और उद्यमिता और मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये पाँच स्तंभों की पहचान करती है।
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