हरियाणा
हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति
- 03 Feb 2023
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
2 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे तथा ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- उन्होंने बताया कि नियम 56 में अंशदायी भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लाभ सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुन: नियोजन पर वेतन का नियतन में संशोधन किया गया है।
- संशोधन के अनुसार किसी व्यक्ति के वेतन के नियतन के लिये जिसने सेवानिवृत्ति के समय अंशदायी भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अधीन लाभ लिया है और किसी विभाग में पुन: नियोजित किया गया है तो अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत निकाला जाएगा तथा अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रकार निकाली गई राशि ऐसे पुन: नियोजित व्यक्ति के वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिये पेंशन के रूप में समझी जाएगी।