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हरियाणा

‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ को मंज़ूरी

  • 05 Nov 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

  • 2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की ‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत हरियाणा में खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

  • सुचारू खनन सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी/विवादों को न्यूनतम करने के लिये सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विवादों को समाधान की नीति के अंतगर्त लंबे समय से लंबित मुद्दों का निपटारा किया गया।
  • ‘एकमुश्त निपटारा योजना’ के माध्यम से राज्य सरकार ने निम्नलिखित के निपटारे का निर्णय लिया है-
    • पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करने से पहले की अवधि के लिये देय राशि और संचालन के लिये सहमति।
    • खनिज रियायतग्राहियों को क्षेत्र के विवादों से उत्पन्न मुद्दों पर कठिनाई, स्थानीय गड़बड़ी, खनिज की गुणवत्ता, बाजार की स्थिति, आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होने वाले कार्यों आदि से उत्पन्न मुद्दों पर कठिनाइयों का सामना करने पर आवेदन समर्पण करे।
    • निलंबन अवधि के लिये बकाया।
    • समझौते का निष्पादन न होना।
    • पर्यावरण मंज़ूरी से इनकार।
    • अनुबंध के पोस्ट अवॉर्ड क्षेत्र के नियमों में जहाँ कहीं प्रतिबंध/संशोधन करने की आवश्यकता होगी, वहाँ वार्षिक अनुबंध राशि/डेड रेंट के मामलों में कमी की जाएगी।
    • सीटीई/सीटीओ की अवधि के लिये देय राशि से इनकार किया गया है।
    • बकाया राशि के भुगतान पर ब्याज राशि में एकमुश्त राहत।
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