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मध्य प्रदेश

घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिये सहायता योजना को मंज़ूरी

  • 19 Jan 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सहायता योजना को मंज़ूरी दी गई। 

प्रमुख बिंदु

  • इस योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही न्यायालय आदि गंतव्य स्थल तक (जिसमें न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है) आवागमन के लिये परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था का प्रावधान भी है।
  • मंत्रिपरिषद ने गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान ‘निरामयम’ मध्य प्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक, एनएचपीएस योजना में चिह्नित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया। 
  • उपरोक्तानुसार इन्हें पात्र माने जाने के लिये भारत शासन को भी लिया जाएगा। जब तक भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब तक आयुष्मान ‘निरामयम’ मध्य प्रदेश योजना में इन हितग्राहियों पर होने वाले व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। 
  • आयुष्मान ‘निरामयम’मध्य प्रदेश योजना की सीमा के बाहर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिये संचालक, भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को अधिकृत किया गया है।
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