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राजस्थान

विद्युत उपभोक्ताओं के लिये एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू

  • 13 Jan 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य में कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों व अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिये विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित कराने के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु 

  • ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि व राजस्व हानि को रोकने के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
  • कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिये 30 जून, 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई है।
  • इस योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व विलंब भुगतान शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी और यदि उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 के दौरान जमा कराया जाता है तो विलंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दिसंबर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेगें। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। जिन उपभोक्ताओं द्वारा गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया गया है उनके लिये यह योजना उपलब्ध नही होगी और इस योजना के अंतर्गत चोरी व दुरुपयोग के मामले शामिल नही किये जाएंगे।
  • योजना के तहत उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक जमा करवाने अथवा संपूर्ण बकाया राशि विलंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट के साथ 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक जमा करवाने पर प्रावधानानुसार पुन: जोड़ा जा सकेगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिये उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी-सीए-एचक्यू के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • भँवर सिंह भाटी ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 दिसंबर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
  • योजना के तहत दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाई एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
  • योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर दी जाएगी। ऐसे कृषक जो उसी कुएँ पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएँ पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और यदि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत हैं और कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहें तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • योजना की समाप्ति 31 मार्च, 2023 के उपरांत भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा और चेकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।    
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