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छत्तीसगढ़

स्थानीय निवासियों की परिभाषा में संशोधन

  • 15 Sep 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2021 को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के ‘स्थानीय निवासियों’ की परिभाषा में परिवर्तन के संबंध में शासन के सभी विभागों को परिपत्र जारी कर दिया गया। परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य सरकार ने ‘स्थानीय निवासियों’ की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी है, जिसके अनुसार “अब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।” 
  • गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों, समस्त कलेक्टरों, ज़िला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। 
  • उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा 17 जून, 2003 को जारी संदर्भित परिपत्र में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी गई है।
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