इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


हरियाणा

हरियाणा में 75% नौकरी आरक्षण कानून लागू

  • 17 Jan 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण कानून 15 जनवरी से लागू कर दिया गया है। प्रदेश में स्थापित सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों, संस्थानों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और उद्योगों में नौकरियों के लिये अब राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

  • इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के लाखों युवाओं के लिये निजी क्षेत्र में रोज़गार के नए रास्ते खुलेंगे। 
  • इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर के साथ एक समर्पित पोर्टल भी बनाया गया है। कंपनियों को पोर्टल पर अपनी रिक्ति दर्शानी होगी, जिस पर सरकार लगातार नज़र रखेगी।
  • ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020’, जो स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, निजी क्षेत्र की कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, जो राज्य में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मज़दूरी या अन्य पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं।
  • इन सभी नियोक्ताओं के लिये अब यह अनिवार्य है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को नामित एचयूएम पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या पारिश्रमिक 30,000 रुपए से अधिक न दें।
  • राज्य सरकार द्वारा जारी हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार नियम, 2021 ने राज्य में निजी नियोक्ताओं के लिये 75 प्रतिशत आरक्षण कानून के अनुपालन के संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। 
  • स्थानीय उम्मीदवारों की शिकायतों के निवारण और कानून के तहत नियोक्ताओं को छूट प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत अधिकारियों हेतु नियमों में समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2