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राजस्थान

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

  • 22 Sep 2023
  • 8 min read

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु

  • बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र व अन्य सामाजिक कार्यों हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी।
  • मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा।
  • मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिये जाने के लिये विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
    • इस स्वीकृति से ऐसे अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च, 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो।
    • साथ ही, ऐसे अनाथ बालक/बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च, 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।
  • आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कंपटीटिव एग्जामिनेशन) रूल्स 1991 में 16 अप्रैल, 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
    • उल्लेखनीय है कि उक्त सेवा नियम अप्रैल 2021 की अधिसूचना में शामिल होने से रह गया था। अब इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी।
  • मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिये ‘राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007’ में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
    • इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत् हैं तथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी।
  • विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिये मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इस स्वीकृति से पुरातत्त्व एवं संग्रहालय, रोज़गार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर एवं उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे।
  • मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023’ का अनुमोदन किया है। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के परियोजना स्थापना तथा इनसे संबंधित उपक्रमों की निर्माण इकाईयों से राज्य में निवेश एवं रोज़गार के लिये संभावनाएँ बढ़ेंगी।
    • उल्लेखनीय है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं।
  • मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिये ‘राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023’ का अनुमोदन किया है।
    • इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा।
  • मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में ‘राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान’ की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा। खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
  • मंत्रिमंडल ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा सरकार के लिये औषधियों एवं उपकरणों की खरीद कर आपूर्ति किये जाने से प्राप्त 5 प्रतिशत सरचार्ज/लाभांश को बढ़ाकर 11 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
  • इस स्वीकृति से आरएमएससीएल की कार्य योजनाओं में विस्तार के अंतर्गत बजट घोषणा के क्रम में चिकित्सा संस्थानों का निर्माण किया जा सकेगा।
  • मंत्रिमंडल ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम ‘श्री यादे माटी कला बोर्ड’किये जाने का फैसला लिया है। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने के लिये कार्य करेगा।
  • ने करमा बाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) का नाम करमा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) किये जाने का निर्णय भी लिया गया है।

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