प्रदेश में स्थापित किये जाएंगे 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट | 02 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
29 नवंबर, 2023 को प्रदेश के विभिन्न न्यायालयो में महिलाओं के विरूद्ध अपराध, जैसे- बलात्कार, छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिये 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
प्रमुख बिंदु
- प्रत्येक ज़िला जहाँ उपरोक्त वर्णित श्रेणियों के 50 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित है, वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश के फरीदाबाद में दो तथा गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत तथा नूह ज़िला में 1-1 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएगी।
- हरियाणा पुलिस अकादमी में महिला जाँच अधिकारियों के लिये नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि वे न केवल कानूनी प्रावधानों में हुए नए संशोधनों के बारे में अपडेटेड रहे, बल्कि मामले की प्रभावी तथा समयबद्ध तरीके से जाँच कर सके।
- सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के लिये सभी ज़िलों में जाँच अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन किट उपलब्ध करवाई गई है। यह इन्वेस्टिगेशन किट वैज्ञानिक तरीके से काफी उच्चतर है, जिससे जाँच प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष बनाया जा सकता है।
- महिला सुरक्षा की डीआईजी नाजनीन भसीन ने बताया कि महिला विरुद्ध अपराधों की मॉनिटरिंग को लेकर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- आपराधिक कानून संशोधन-2018 के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार होने पर मामले की जाँच 2 महीने की समयावधि में पूरे किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है।