बिहार
सीएम राहत कोष से कोरोना मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए
- 29 Jan 2022
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चर्चा में क्यों?
- 28 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सीएम राहत कोष न्यासी परिषद की 21वीं बैठक में बताया गया कि कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपए की राशि की मदद दी जा रही है।
प्रमुख बिंदु
- इसके तहत अब तक 3704 मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपए की दर से कुल 148 करोड़ 16 लाख रुपए कोष से जारी किये जा चुके हैं।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) की स्थापना वर्ष 1971 में संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिये की गई थी। इस फंड को एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता दी गई है और इसकी आय का आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 12ए तथा 139 के तहत रिटर्न उद्देश्यों के लिये छूट प्राप्त है।
- मुख्यमंत्री सीएमआरएफ के अध्यक्ष हैं और उन्हें मानद आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- बैठक में बताया गया कि 10 बाढ़ प्रभावित ज़िलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण के लिये अब तक 59 करोड़ रुपए दिये गए, जिनमें से 40 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माणकार्य पूर्ण हो चुका है और शेष का निर्माण प्रगति पर है।
- वर्तमान में कालाजार रोग से पूर्ण मुक्ति के लिये ‘मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना’ के तहत प्रत्येक कालाजार रोगी को 6600 रुपए की मदद दी जा रही है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी।
- इसी तरह बाल श्रम उन्मूलन के लिये मुक्त कराए गए प्रत्येक बाल श्रमिक को आवासन हेतु 25 हज़ार रुपए की मदद दी जा रही है।