इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में सीधी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू

  • 01 Feb 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

30 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्यस्तरीय और जिलास्तरीय सीधी भर्ती में ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया।

प्रनुख बिंदु

  • सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार, जो पद खाली रह गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिये 16%, अनुसूचित जनजाति के लिये 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये 27%, ईडब्ल्यूएस के लिये 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिये कुल 33 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। 
  • मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। यह आरक्षण 8 मार्च, 2019 की तिथि से लागू माना जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 जुलाई, 2019 से लागू माना जाएगा।
  • इससे पूर्व 9 सितंबर, 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती को छोड़कर सभी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये बढ़ा हुआ 27% आरक्षण लागू किया था, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 
  • उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था। वहीं EWS को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता था।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2