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हरियाणा

‘पेड़ बचाओ, 2500 रुपए पेंशन पाओ’ योजना

  • 20 Sep 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

18 सितंबर, 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम के डीएफओ (ज़िला वन अधिकारी) राजीव तेज्यान ने बताया कि राज्य सरकार गुरुग्राम शहर के ऐसे पेड़ जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं, उनके रखरखाव और संरक्षण के लिये अब 2500 रुपये सालाना पेंशन देने जा रही है। 

प्रमुख बिंदु 

  • राज्य में अब केवल नौकरी के बाद और वृद्धावस्था में ही नहीं, बल्कि पुराने और विरासती पेड़ों की देखभाल और उनका संरक्षण करने के लिये भी पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार ने इस पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है।  
  • यह पेंशन स्कीम नवंबर से शुरू होगी, जो हरियाणा सरकार की ‘प्राण वायु देवता योजना’ का हिस्सा है तथा यह राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने की एक पहल है।  
  • ज़िला वन अधिकारी ने बताया कि पेड़ों की उम्र की पहचान उनके घेरे और विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर की गई है। इन पेड़ों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने, पोषक तत्त्व प्रदान करने और इन पेड़ों को उचित आकार में रखने के लिये पंचायतों और मंदिर ट्रस्टों जैसे व्यक्तियों और संगठनों को प्रेरित करने के लिये पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 
  • इस योजना के तहत केवल स्वस्थ पेड़ ही इसके पात्र हैं। अकेले गुरुग्राम में 40 ऐसे पेड़ों की पहचान की गई है। पहचाने गए 40 योग्य पेड़ ज़िले भर में फैले हुए हैं और इनमें कदंब, इंद्रोख, बरगद, पीपल, नीम और जंड के पेड़ शामिल हैं। 
  • ये पेड़ गुरुग्राम में साझा विरासत का हिस्सा हैं और इन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत है। इसके अलावा, इसके देखभाल करने वालों और प्लॉट मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा कि पेड़ संरक्षित रहें, और वे दूसरों को ऐसे अधिक पेड़ लगाने के लिये प्रेरित करेंगे।  
  • विदित है कि हरियाणा में एक कानून ‘हेरिटेज ट्री’भी है जो ऐसे पेड़ों को काटने पर रोक लगाता है। हेरिटेज ट्री नियम, 2021 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संगठन हेरिटेज पेड़ों को काटता है, गिराता है या कोई नुकसान पहुँचाता है, तो वे 500 रुपए जुर्माने या 1 साल कैद की सजा या दोनों के हकदार होंगे। 

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