Sambhav-2024

दिवस 9

प्रश्न:1 'राज्यसभा चुनावों के लिये इसके परिकल्पित संघीय चरित्र को बनाए रखने के संभावित उपाय के रूप में घरेलू आवश्यकताओं पर विचार करने की आवश्यकता की जाँच कीजिये। (150 शब्द)

29 Nov 2023 | सामान्य अध्ययन पेपर 2 | राजव्यवस्था

दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

  • राज्यसभा चुनाव में घरेलू आवश्यकताओं को परिभाषित कीजिये।
  • मुद्दे की पृष्ठभूमि और संदर्भ स्पष्ट कीजिये, जैसे कि वर्ष 2003 का संशोधन जिसने राज्यसभा सदस्यों के लिये अधिवास की आवश्यकता को हटा दिया तथा इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दिये।
  • उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

घरेलू आवश्यकताएँ वे स्थितियाँ हैं जिनके लिये किसी प्रतिनिधि निकाय की सदस्यता हेतु पात्र होने के लिये किसी व्यक्ति को किसी विशेष राज्य या क्षेत्र का निवासी या निर्वाचक होना आवश्यक है।

  • वर्ष 2003 में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 में एक संशोधन पारित किया, जिसने राज्यसभा सदस्यों के लिये अधिवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इसका तात्पर्य यह था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से राज्यसभा हेतु चुना जा सकता है, भले ही उस राज्य या क्षेत्र में उसका निवास या चुनावी स्थिति कुछ भी हो।
    • कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा और माना कि राज्यसभा सदस्य के लिये उस राज्य या क्षेत्र का निर्वाचक या सामान्य निवासी होना कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।

मुख्य भाग:

राज्यसभा चुनाव के लिये घरेलू आवश्यकताओं पर विचार करने के विरुद्ध तर्क:

  • घरेलू आवश्यकताएँ राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को संबोधित करने के लिये डिज़ाइन किये गए राज्यसभा के राष्ट्रीय फोकस से समझौता कर सकती हैं।
  • अधिवास मानदंड लागू करने से उम्मीदवारों का समूह सीमित हो जाता है, जिससे राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों द्वारा मौलिक विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को बाहर करने का खतरा हो सकता है।
  • घरेलू आवश्यकताओं पर विचार न करने से दोहरे प्रतिनिधित्व से बचने में सहायता मिलती है, जिससे लोकसभा और राज्यसभा के बीच स्पष्ट अलगाव बना रहता है।
  • घरेलू मानदंड स्थानीय-केंद्रित राजनीति को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा की इच्छित भूमिका से अलग हो सकता है।
  • निवास स्थान की उपेक्षा करने के समर्थक योग्यता-आधारित चुनावों के लिये तर्क देते हैं तथा भौगोलिक स्थिति के बजाय योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करते हैं।

राज्यसभा चुनाव के लिये घरेलू आवश्यकताओं पर विचार करने के पक्ष में तर्क:

  • अधिवास की आवश्यकता को हटाने से भारत का संघीय चरित्र कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यह राज्यसभा सदस्यों और उन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संबंध को क्षीण कर देता है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • इससे राज्यसभा चुनावों का दुरुपयोग और हेरफेर होता है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को दल-बदल विरोधी कानून को दरकिनार करने, खरीद-फरोख्त तथा क्रॉस-वोटिंग में शामिल होने एवं बाहरी लोगों व दलबदलुओं को नामांकित करने में सक्षम बनाता है, जिनका उस राज्य या क्षेत्र से कोई लेना-देना या संबंध नहीं है, जहाँ से वे चुने गए हैं।
  • यह संशोधन संघवाद के सिद्धांत को कमज़ोर करता है, क्योंकि यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्वायत्तता एवं पहचान को समाप्त करता है।

निष्कर्ष:

राज्यसभा चुनाव के लिये घरेलू आवश्यकताओं का मुद्दा जटिल है। कुछ संभावित सुधार या विकल्प जिन पर विचार किया जा सकता है वे हैं:

  • कुछ लचीलेपन और अपवादों के साथ, राज्यसभा सदस्यों के लिये अधिवास की आवश्यकता को फिर से लागू करना, जैसे;
    • किसी व्यक्ति को किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देना, यदि वह वहाँ न्यूनतम अवधि तक रहा हो या काम किया हो, या उसके साथ कोई पैतृक या सांस्कृतिक संबंध हो।
  • दल-बदल विरोधी कानून और राज्यसभा चुनावों के लिये आचार संहिता को मज़बूत करना, क्रॉस-वोटिंग, खरीद-फरोख्त तथा दल-बदल संबंधी कदाचार को रोकना एवं राज्यसभा सदस्यों की जवाबदेही व अखंडता सुनिश्चित करना।