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Sambhav-2024

  • 23 Nov 2023 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्था

    दिवस 4

    प्रश्न.1 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSPs) और मौलिक अधिकार (FRs) प्रकृति में पूरक प्रतीत होते हैं। क्या DPSPs की सूची को तर्कसंगत बनाने और FRs की सूची में वृद्धि पर विचार करने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

    उत्तर

    हल करने का दृष्टिकोण

    • राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) और मौलिक अधिकारों (FR) के संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत कीजिये।
    • राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) और मौलिक अधिकारों (FR) की संपूरकता का एक सिंहावलोकन प्रदान कीजिये।
    • चर्चा कीजिये कि मौलिक अधिकारों (FR) के संबंध में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को किस प्रकार तर्कसंगत बनाना समय की मांग है।
    • तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

    परिचय:

    भारतीय संविधान, राष्ट्र के लिये एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ है, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) और मौलिक अधिकारों (FR) दोनों को समाहित करता है। ये संवैधानिक प्रावधान, अलग-अलग होते हुए भी, एक सामंजस्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिये मिलकर काम करते हैं।

    मुख्य भाग:

    • DPSP और FR की संपूरकता:
      • अनुच्छेद–36 से 51 में उल्लिखित DPSP, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये सरकार के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं। इनमें आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत शामिल हैं।
      • इसके विपरीत, संविधान के भाग–III (अनुच्छेद–12 से 35) में निहित FR, न्यायसंगत अधिकार हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार संविधान के इन दो स्तंभों के बीच परस्पर संबंध को मान्यता दी है।
    • DPSP का विकास:
      • अनुच्छेद–39, दूसरों के बीच एक प्रमुख DPSP, राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। केशवानंद भारती मामले (1973) ने DPSP के महत्त्व को बरकरार रखते हुए कहा कि हालाँकि यह लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं।
      • हालाँकि, सामाजिक परिवर्तनों के कारण युक्तिकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। समकालीन परिदृश्य उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिये संभवतः DPSP को जोड़ने या संशोधित करने के माध्यम से एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की मांग करता है।
    • FR का विकास:
      • FR का दायरा, जैसा कि मेनका गांधी (1978) जैसे ऐतिहासिक मामलों से ज्ञात होता है, गतिशील रूप से विकसित हुआ है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद–21 की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
      • न्यायपालिका ने, अपनी व्याख्यात्मक क्षमता के माध्यम से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु FR को समकालीन मानकों के अनुसार अनुकूलित किया है।
    • DPSP को युक्तिसंगत बनाना:
      • जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता है, DPSP की प्रासंगिकता सर्वोपरि हो जाती है। कल्याण को बढ़ावा देने के लिये सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का राज्य का कर्तव्य, जैसा कि अनुच्छेद–38 में निहित है, मौजूदा सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन या नए सिद्धांतों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
      • उदाहरण के लिये, पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करना या डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करना ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ DPSP को संवर्द्धन की आवश्यकता है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) जैसे मामलों में न्यायपालिका ने DPSP की भावना के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया है।
    • FR का विस्तार करना:
      • जबकि FR को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला माना जाता है, केशवानंद भारती में स्पष्ट मूल संरचना के सिद्धांत के कारण उनके विस्तार को सावधानी से किया जाना चाहिये।
      • हालाँकि, न्यायपालिका ने, जैसा कि नवतेज सिंह जौहर मामले (2018) में देखा गया, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाते हुए, उभरते सामाजिक मानदंडों के अनुसार FR को अपनाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
      • पुट्टास्वामी फैसले (2017) में मौलिक अधिकार घोषित निजता के अधिकार का दायरा, समकालीन चुनौतियों के प्रति न्यायपालिका की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
    • DPSP और FR का सामंजस्य:
      • DPSP और FR के हितों को संरेखित करने में एक उत्कृष्ट संतुलन बनाया जाना चाहिये। राज्य को DPSP के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।
      • गोलकनाथ मामले (1967) ने इस बात पर ज़ोर दिया कि FR को प्रभावित करने वाले संशोधनों से संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिये। इस संतुलन को बनाए रखने के लिये एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक का विस्तार या युक्तिकरण दूसरे के सार से समझौता नहीं करता है।

    निष्कर्ष:

    DPSP और FR के बीच जटिल संबंधों को सुलझाने में, न्यायिक ज्ञान द्वारा समर्थित संवैधानिक ढाँचा, एक न्यायपूर्ण एवं प्रगतिशील समाज के लिये रोडमैप प्रदान करता है। जबकि यह स्पष्ट है कि DPSP को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये व FR का विस्तार किया जाना चाहिये और सामाजिक प्रगति एवं संवैधानिक पवित्रता के बीच उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखा जाना चाहिये। संविधान की गतिशील प्रकृति, जैसा कि न्यायपालिका द्वारा व्याख्या की गई है, अनुकूलनशीलता की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित सिद्धांत शासन और व्यक्तिगत अधिकारों के लगातार बदलते परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहेंगे।

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